Right to Health Bill in Hindi: राइट टू हेल्थ बिल के फायदे और नुकसान, जानें यहां!

Spread the love

पूरे देश भर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले कुछ समय से गहमा-गहमी चल रही थी। राजस्थान विधानसभा में मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक (Right To Health Bill Rajasthan 2023 Pdf) Latest News को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान।

वही बिल को पारित करने के बाद विपक्षी पार्टी द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को राज्य के आमजनों के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राइट टू हेल्थ के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को सार्वजानिक सुविधाओं में मुफ्त में ओपीडी की सुविधा और आईपीडी की सुविधा मिलने लगेगी।

 

हालांकि इससे पहले राइट टू हेल्थ बिल पिछले साल सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इमरजेंसी में इलाज सहित अन्य कई कारण से यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि प्रदेश भर में डॉक्टरों द्वारा भारी विरोध के कारण बिल प्रवर समिति विधायक को भेज दिया गया है। जिसे चालू बजट सत्र 2023-2024 में मंगलवार को राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार पारित किया गया है।

साथ ही कई लोग गूगल पर अब सर्च कर रहे है राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है? right to health bill rajasthan के क्या फायदे हैं? राजस्थान का स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक क्या है? राजस्थान में डॉक्टरों का विरोध क्यों? Right To Health Bill के फायदे क्या हैं? इन सभी चीजों से जुड़ी अगर जानकारी लेना चाहते है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

Right To Health Bill Rajasthan Kya Hai

राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए राज्य की विधानसभा में 21 मार्च को Right To Health Bill in Hindi को पारित कर दिया। इस बिल के पास हो जाने से प्रदेश में रह रहे सभी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। बिल में प्रावधान है कि राज्य का कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। बिल में प्रावधान है कि आपातकाल की स्थिति में आए मरीज को कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मरीज का इलाज करना जरूरी हैं।

Right To Health Bill Rajasthan pdf download के तहत अब हॉस्पिटल में इलाज के लिए रोगियों को मना नहीं किया जा सकता है। यदि इमरजेंसी में इलाज का खर्च संबंधित मरीज द्वारा अस्पताल को नहीं दे पाता है, तो इस स्थिति में प्रदेश की सरकार द्वारा इस राशि को अस्पताल को दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी गंभीर बीमारी के समय आपातकाल की स्थिति में मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में भर्ती किया जाएगा और उपचार सही समय पर मिल सकेगा। इसके साथ ही इस बिल में यदि किसी का एक्सीडेंट होता है और घायल मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा 5000 रूपए का पुरुस्कार दिया जाएगा।

Right To Health Bill Rajasthan को लेकर डॉक्टरों द्वारा क्यों किया जा रहा Protest?

पूरे राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल 2023 को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। क्योंकि इस बिल के तहत निजी अस्पातल किसी भी इमरजेंसी में इलाज के लिए विवश हो जाएंगे। यही नहीं इस नए एक्ट के आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल बिना किसी रूपए के इलाज करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसके साथ ही आपात स्थिति में आने वाले कोई भी मरीज के पास अस्पताल को रूपए देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी हालत में भी हॉस्पिटल संचालक को मरीज का इलाज करना पड़ेगा।

प्राइवेट डॉक्टरों ने Right To Health Bill को लेकर इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों का कहना था कि इससे उन पर अफसरशाही और नौकरशाही का दबाव बढ़ेगा। इस एक्ट के पास होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे थे। प्राइवेट डॉक्टर के एक 5 सदस्यीय टीम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत की और इस एक्ट में बदलाव करने के कई सुझाव भी दिए। इसके अलावा डॉक्टरों की 5 सदस्यीय टीम ने विधानसभा में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर Right to Health Bill in English को वापस करने की मांग की।

नियम न मानने पर लगेगा 25000 रुपए का जुर्माना

Right To Health Bill Rajasthan के तहत यदि कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर या मरीज द्वारा किसी भी प्रावधान या नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें 25000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि पहली बार किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 25000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही यदि कोई इस बनाए गए एक्ट का उल्लंघन करता है, तो उन्हें भी 25000 रूपए का जुर्माना भरना होगा।

राइट टू हेल्थ बिल से आमजनों को मिलने वाले फायदे

  • Right to Health में जहरीले पदार्थ, परमाणु हमला, एक्सीडेंट, कोई भी वायरस, केमिकल हमला, घनी आबादी में बड़ी तादाद में मौत, आतंकवाद, सामान्य बायोलॉजिकल खराबी वाले खतरनाक बैक्टीरिया, जोखिम दुर्घटनाएं और गैसों का फैलना जैसी चीजें शामिल की गई है। जिससे प्रदेश में होने वाले नुकसान भी कवर हो सकेंगे।
  • सरकारी योजनाओं के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल को भी Right To Health Bill के तहत सभी बीमारियों का फ्री में इलाज करना होगा।
  • राज्य में फैली महामारी के दौरान भी राइट टू हेल्थ 2023 के तहत प्रदेश के नागरिकों का उपचार, इमरजेंसी में इलाज, जांच रिपोर्ट, नर्सिंग, उपचार, डायग्नोसिस आदि को भी इस एक्ट के अंदर शामिल किया गया है।
  • इस एक्ट में सरकारी और निजी संस्थान की सुविधा और मकान आदि को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर यूनिट, गवर्नमेंट और निजी मकान मालिक से संचालित किए जा रहे इंस्टीट्यटू, कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट और फेंडेंट भी आम जन को उपचार करने में शामिल रहेंगे।
  • राजस्थान में Right To Health Bill 2023 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को बीमारी की पूरी जांच, उपचार, जटिल बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सकेगी। यानी कि डॉक्टर को दिखाना, उनसे परामर्श लेना, मेडिसिन, इमरजेंसी में एंबुलेंस की सुविधा, सर्विसेज व प्रोसीजर, इमरजेंसी में उपचार फ्री में किया जाएगा।
  • रोगी को हॉस्पिटल की ओर से फ्री में इलाज के साथ एडवांस पेमेंट के बिना आपातकालीन स्थिति में बिना देरी किए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • मरीज को सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करके ही इलाज के दौरान सर्जरी, कीमोथेरेपी के दौरान गोपनीयता का विशेष ख्याल रखा जाएगा।
  • महिला मरीज की शारीरिक जांच के दौरान महिला कर्मी की मौजूदगी रहेगी।
  • सड़क दुर्घटना में आने वाले मरीज को फ्री में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
  • एक्सीडेंट में घायल हुए मरीज को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने वाले आदमी को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • स्वच्छ भोजन, पीने के साफ पानी और हाइजीन मेंटेन रखने के लिए सरकारी विभाग के बीच आपसी तालमेल बैठाया जाएगा।
  • किसी भी समस्या का तुरंत निपटारा हो, इसके लिए सिस्टम की व्यवस्था करवाई जाएगी।
  • वेब पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर शिकायत को सहायता केंद्र से जुड़े अधिकारी को भेजा जाएगा।
  • पोर्टल पर शिकायत करने वाले आदमी को 24 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलने पर 1 महीने के अंदर सम्मानजनक कार्रवाई करनी है।

 

यह जरूर पढ़िए:

Home Remedies for Thyroid Hypothyroidism- थायराइड के लक्षण, कारण, घरेलू उपचार और परहेज

Duchenne Muscular Dystrophy: शरीर के मांस को गला देती है ये दुर्लभ जानलेवा बीमारी, जानें कैसे?

राजधानी दिल्ली में प्रति हजार आबादी पर मात्र इतने बेड्स, इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे 4 और नए अस्पताल

Bottle Germs: टट्टी की सीट से भी ज्‍यादा गंदी है आपकी पानी की बोतल, हो सकते है भयंकर बीमार!

10 Famous Docters in India: भारत के टॉप 10 डॉक्टर्स की लिस्ट/ टॉप 10 सर्जन इन इंडिया  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *